पासपोर्ट का अधिकार
पासपोर्ट
पासपोर्ट अधिनियम , 1976 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति वैध पासपोर्ट प्राप्त किए बिना बाहर नहीं जा सकता है ।
पासपोर्ट प्राप्त करने के योग्य व्यक्ति, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और केवल संबंधित पासपोर्ट कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के निवासी ही वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन केवल इन शहरों के लिए उपलब्ध है।
अहमदाबाद, अमृतसर, बैंगलोर, बरेली, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई,कोचीन, कोयम्बटूर, देहरादून, दिल्ली,गाजियाबाद, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद,
जयपुर, जालंधर, जम्मू, कोलकाता, कोझीकोड, लखनऊ, मदुरई, मालपुरम्,
मुम्बई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, राँची, शिमला, श्रीनगर, सूरत, थाणे,
त्रिची, त्रिवेंद्रम, विशाखापत्तनम
पासपोर्ट फार्म प्राप्त /जमा करने के स्थान
1. पासपोर्ट ऑफिस2. जिला पासपोर्ट केंद्र
3. स्पीड पोस्ट केंद्र
4. पासपोर्ट विभाग की वेबसाइट
दिल्ली में पासपोर्ट फार्म प्राप्त/जमा करने के स्थान
- पुलिस भवन, आसफ अली रोड, नई दिल्ली
- शकरपुर , पुलिस स्टेशन, दिल्ली
- 9-10 बटालियन, पुलिस लाइन , पीतमपुरा , दिल्ली
- नेहरु प्लेस पुलिस पोस्ट, निकट कालकाजी मंदिर , नई दिल्ली
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पासपोर्ट तीन प्रकार के होते हैं
- नियमित पासपोर्ट- नेवी ब्लू कलर का ये पासपोर्ट साधारण यात्रा के लिए जारी किया जाता है । जैसे अवकाश और व्यापार संबंधी दौरे के लिए।
- डिप्लोमैडिक पासपोर्ट- मेरुन कलर का ये पासपोर्ट भारतीय डिप्लोमैट, वरिष्ठ स्तर के सरकारी अधिकारियों और डिप्लोमैटिक कुरियर को जारी किया जाता है।
- शासकीय पासपोर्ट- सफेद रंग का ये पासपोर्ट आधिकारिक कार्य से जाने वाले भारतीय अधिकारियों को जारी किया जाता है ।
पासपोर्ट फार्म दो तरह के होते हैं
फार्म नंबर -1 इस फार्म का इस्तेमाल नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने, समय सीमा खत्म हो चुके पासपोर्ट को फिर से ईश्यू कराने, खोए या फटे हुए पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट लेने, नाम या फोटो में तब्दीली या फिर पासपोर्ट के पेज खत्म होने पर किया जाता है । बच्चों के पासपोर्ट के लिए भी इसी फार्म का इस्तेमाल किया जाता है ।फार्म नंबर-2 इस फार्म का इस्तेमाल पासपोर्ट को रिन्यू कराने , पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र, ईसीआर(इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड ) हटवाने, पति/पत्नी का नाम शामिल कराने , पते में बदलाव आदि कराने के लिए किया जाता है ।
पासपोर्ट आवेदन के साथ कागजात
पते का प्रमाणपत्र- राशनकार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- बिजली का बिल
- पानी का बिल
- बैंक खाते का स्टेमेंट
- तीन साल के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी
- पति/पत्नी के पासपोर्ट की कॉपी
- बच्चों के मामले में पैरेंट्स के पासपोर्ट की कॉपी
- तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- सरपंच/प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र(नगर पालिका या जिले के कार्यालय द्वारा जारी)
- स्कूल सर्टिफिकेट
- तहसीलदार द्वारा सत्यापित एफिडेविट
- सरपंच द्वारा सत्यापित एफिडेविट
- मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित एफिडेविट
- 26.01.1989 के बाद सिर्फ जन्म प्रमाणपत्र मान्य
- कर्मचारी अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाएं
तत्काल पासपोर्ट योजना में तीन दस्तावेजों के साथ एफिडेविट दें
- वोटर आई कार्ड
- सरकार द्वारा जारी सेवा आई कार्ड
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र
- स्वतंत्रता सेनानी आई कार्ड
- हथियार लाइसेंस
- संपत्ति दस्तावेज
- राशन कार्ड
- पेंशन दस्तावेज
- रेलवे आई कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक/किसान डाकघऱ की पासबुक
- मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान का स्टूटेंड आई कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- जन्म प्रमाण पत्र
पासपोर्ट री-इश्यू के लिए दस्तावेज
1. मूल पासपोर्ट2. पासपोर्ट के पहले चार और बाद के चार पन्नों व ईसीआर/ईसीएनआर पेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी
तत्काल पासपोर्ट के लिए फीस
- तत्काल पासपोर्ट के लिए फीस सामान्य फीस से ज्यादा है। इसका भुगतान नगर या संबंधित पासपोर्ट अधिकारी के नाम डिमांड ड्रॉफ्ट द्वारा किया जाता है ।
- आवेदन की तारीख से 1-7 दिन के अंदर -1500 रुपया + 1000 रुपए पासपोर्ट फीस
- आवेदन की तारीख से 8-14 दिन के अंदर-
- 1000+ 1000 रुपए पासपोर्ट फीस
डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए फीस
- आवेदन की तारीख से 1-7 दिन के अंदर -2500 रुपए + 2500 रुपए पासपोर्ट की फीस
- आवेदन की तारीख से 8-14 दिन के अंदर - 1500 रुपए + 2500 रुपए पासपोर्ट फीस
- 10 साल की वैधता वाले 36 पेज के डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए -2500 रुपए फीस
- 10 साल की वैधता वाले 60 पेज के डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए - 3000 रुपए फीस
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नए पासपोर्ट की फीस
- 10 साल की वैधता वाला 36 पेजों के पासपोर्ट (15 से 18 साल के बच्चे भी शामिल)-1000 रुपए फीस
- 10 साल की वैधता वाला 60 पेजों के पासपोर्ट -1500 रुपए फीस
- 5 साल की वैधता अथवा नाबालिगों के 18 साल के होने तक -600 रुपए फीस
- पते में नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान, पति-पत्नी का नाम,अभिभावक/वैध संरक्षक का नाम बदलवाने पर नई पासपोर्ट पुस्तिका के लिए - 1000 रुपए फीस
पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया
- पासपोर्ट फार्म पासपोर्ट कार्यालय से नि:शुल्क या मुख्य डाकघर से शुल्क का भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं।
- पासपोर्ट अलग-अलग समय सीमा (10 या 20 वर्ष ) औऱ आकार में जारी किये जाते हैं।
- एक नए प्रावधान के मुताबिक अब नाबालिगों के लिए अलग से पासपोर्ट बनवाना जरुरी है ।
- नया पासपोर्ट जारी होने से पहले पुलिस जांच होती है , जिसमें समय लगता है ।
- पासपोर्ट जारी करने के लिए सामान्य रुप से 5 से 6 सप्ताह का समय लगता है ।
- जबकि आपातकालीन स्थिति में आप तत्काल योजना के तहत नए डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अतिरिक्त शुल्क लगता है ।
- तत्काल योजना उन मामलों में लागू होगी जहां पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की जरुरत नहीं है। जैसे 15 साल से कम उम्र के बच्चे या डुप्लीकेट पासपोर्ट/पते में बदलाव किए बिना पासपोर्ट पुन: जारी करना, अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ शासकीय कर्मचारी और उनके जीवन साथी तथा सत्यापन प्रमाण पत्र के साथ शासकीय कर्मचारी और उसके जीवन साथी तथा सत्यापन प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन किया गया हो।
- पासपोर्ट के लिए आवेदक संबंधित पासपोर्ट कार्यालय या जिला पासपोर्ट केंद्र या स्पीड पोस्ट केंद्रों में पूरी तरह भरे हुए पासपोर्ट जमा करें।
पासपोर्ट फार्म भरने के दौरान सावधानी
- फार्म भरने से पहले सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ लें।
- डिमांड ड्रॉफ्ट से शुल्क जमा कर रहे हैं तो बैं का चार नंबरों का कोड भी पता कर लें। यह फार्म में भरा जाना जरुरी है ।
- हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान बॉक्स की रेखाओं को बिना छुए बॉक्स के अंदर होना चाहिए, पुरुषों को बाएं और महिलाओं को दाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना चाहिए।
- बॉक्स भरते समय हर शब्द के पूरे होने के बाद एक बॉक्स खाली छोड़ दें।
- बॉक्स के बाहर कुछ भी ना लिखे। ओवर राइटिंग से बचें।
- हस्ताक्षर के लिए काले या नीले बाल पेन का इस्तेमाल करें।
- अंग्रेजी में फार्म भरते समय कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करें ।
- फोटो पासपोर्ट आकार का रंगीन और हाल ही में खींचा गया होना चाहिए
- पासपोर्ट फार्म के लिए 3 रंगीन फोटो होना चाहिए।
- पहला फोटो पहले पेज पर , जबकि बाकी दो फोटो व्यक्तिगत विवरण फार्म पर लगाए जाते हैं।
- व्यक्तिगत विवरण फार्म पर लगे दोनों फोटो पर हस्ताक्षर करें। जबकि पहले पेज के फोटो पर हस्ताक्षर नहीं किये जाते हैं।
- यदि अपना आवेदन पत्र डाक से भेजते हैं तो आपको सभी दस्तावेजों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा अटेस्टेड कॉपी लगाना जरुरी है ।
पासपोर्ट फार्म भरने के तरीके
कॉलम-1
पहली लाइन में सरनेम या उपनाम लिखें। जैसे द्विवेदी ,मिश्रा, सिंह , गुप्ता, राय आदि।
दूसरी लाइन में अपना नाम लिखें। जैसे वीरेंद्र प्रसाद, धर्मेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार आदि।
श्री, श्रीमती, कुमारी शब्दों का इस्तमाल ना करें ।
2. कॉलम-2
अगर आपने अपना नाम बदला है तो अपना पिछला पूरा नाम दें। यदि नाम में कोई बदलाव नहीं किया है तो लागू नहीं लिखें।
3. कॉलम-3
पुरुष/महिला विकल्प में दिए गए बॉक्स में M या F जो भी लागू हो लि
पासपोर्ट फार्म की फोटोकॉपी और passport.nic.in वेबसाइट से लिए गए फार्म भी मान्य हैं।
पासपोर्ट फार्म कार्यालय में खुद जाकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से या रजिस्ट्री से जमा कर सकते हैं ।
4. कॉलम-4
हाईस्कूल या जन्मदिन के सर्टिफिकेट के मुताबिक जन्म दिन, महीना व साल शब्दों में भरें।
5. कॉलम-5
आवेदक का जन्म भारत में हुआ है तो स्थान का नाम जैसे गांव/कस्बा, जिला व राज्य का उल्लेख करें
अगर भारत से बाहर जन्म हुआ है तो स्थान और देश का नाम लिखें।
अगर भारत के विभाजन से पहले पाकिस्तान या बांग्लादेश में हुआ है तो उस जगह का नाम लिखें और उसके बाद देश के लिए अविभाजित भारत लिखें।
6 कॉलम-6,7,8
इन कॉलमों में नाम और फिर सरनेम लिखें।
अविवाहित आवेदक कॉलम-8 में पति/पत्नी की जगह पर लागू नहीं भरें।
कॉलम-8 के अगले हिस्से में तलाकशुदा, विधुर या विधवा के आदेश की प्रमाणित कॉपी, एफिडेविट, डेथ सर्टिफिकेट आदि लगाएं।
7. कॉलम-9,10
दिए गए पते पर कब से रह रहे हैं । उसके बारे में तारीख, फोन नंबर, एरिया पिन कोड के साथ सभी ब्यौरे दें। ताकि पासपोर्ट ऑफिस अतिरिक्त सूचना या दस्तावेज के मामले में जरुरत पड़ने पर संपर्क कर सके।
अगर आप जहां रह रहे हैं वहां की निवास की अवधि एक साल से कम है तो निवास की अवधि की जानकारी देते हुए दूसरा पता दें ।
माता-पिता से दूर रह रहे स्टूडेंट स्टडी के स्थान से आवेदन कर सकते हैं। ऐसे मामलों में पते के प्रमाण के लिए शैक्षिक संस्था के प्रिंसिपल/डायरेक्टर /रजिस्ट्रार या डीन का सर्टीफिकेट लगाना जरुरी है ।
पिछले एक साल में एक से अधिक पते के लिए व्यक्तिगत विवरण फार्म का एक अतिरिक्त सेट फार्म के साथ लगाना होगा।
8- कॉलम-11
अगर आपके पास पहले से किसी भी तरह का पासपोर्ट है तो उसकी जानकारी इस कॉलम में दें।
अगर पहले भी आपका पासपोर्ट गुम हुआ है या खराब हुआ है तो पुलिस तो पुलिस की एफआईआर कॉपी लगाना जरुरी है।
अगर आपने इमरजेंसी सर्टिफिकेट पर यात्रा की है या कभी निर्वासित या सरकार की लागत पर देश प्रत्यावर्तित किए गए हैं तो कॉलम 11 के A हिस्से में ईसी(इमरजेंसी सर्टिफिकेट) जारी करने की तारीख औऱ स्थान , मूल गिरफ्तारी मेमो, उस देश और स्थान का नाम जहां से निर्वासित या प्रत्यावर्तित किए गए की जानकारी देनी चाहिए।
अगर ईसी डिटेल उपलब्ध न हो तो उस स्थान और देश का नाम दिया जाना जरुरी है , जहां से निर्वासित या प्रत्यावर्तित किए गए।
ऐसे सभी आवेदकों को एफिडेविट नोटरी के रुप में अपने निर्वासन/पासपोर्ट के गुम होने की परिस्थितियों की डिटेल देनी चाहिए।
9- कॉलम-12
इसमें शैक्षक योग्यता , आसानी से दिखाई देने वाला पहचान चिन्ह और अपनी लंबाई सेंटीमीटर में लिखें।
10- कॉलम-13
अगर आप केंद्र , राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कार्यरत हैं तो अपने दफ्तर के आई-डी की कॉपी साथ लगाएं। बाकी आवेदक इस कॉलम में नहीं लिखें।
11-कॉलम-14
आवेदक नागरिकता के संबंध में जन्म से , आव्रजन/रजिस्ट्रेशन या देशीयकरण जो भी स्थिति हो बॉक्स में लिखें।
12-कॉलम-15
सभी पैन कार्डधारकों, दसवीं या उससे ज्यादा शैक्षिक योग्यता वाले व्यक्ति, डिग्रीधारी डॉक्टर, दूसरे प्रोफेशनलों और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए इमिग्रेशन चेक जरुरी नहीं है।
ईसीआर(इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड) के जरिए जांच की जाती है कि जो श्रमिक भारत से बाहर जा रहे हैं , उनका कॉन्ट्रैक्ट लीगल है या नहीं है। जिससे श्रमिकों के साथ नाइंसाफी ना हो।
इस कॉलम में हां या नहीं लिखने के साथ-साथ सहायक डॉक्युमेंट लगाना जरुरी है ।
13- कॉलम-16
पहली बार आवेदन करने वाले बच्चों को माता/पिता या किसी एक पैरेंट के वैलिड पासपोर्ट के ब्योरे संबंधित कॉलम में देने चाहिए।
ऐसे मामलों में नाबालिग बच्चे के लिए पुलिस सत्यापन के बगैर पासपोर्ट जारी किया जाएगा।
ऐसे मामलों में , जिनमें माता-पिता के पास पासपोर्ट नहीं है , माता-पिता के दस्तावेजों के साथ एफिडेविट भी देना होगा।
14-कॉलम-17
इस कॉलम में पासपोर्ट के लिए किए गए आवेदन या पासपोर्ट के जब्त/रद्द होने आदि के बारे में उल्लेख करें।
कोई तथ्य छुपाने पर पासपोर्ट अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत हर जुर्म के लिए 5000 रुपए तक का जुर्माना वा दूसरी सजा दी जा सकती है ।
15- कॉलम-18
पासपोर्ट होल्डर की मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में सूचना दिए जाने वाले व्यक्ति के मोबाइल, टोलीफोन नंबर व ईमेल के साथ-साथ नाम व पता दिया जाना चाहिए।
16- कॉलम-19
इसमें भारत की संप्रभुता , एकता और अखंडता के प्रति निष्ठा और स्वैछिक रुप से किसी दूसरे देश की नागरिकता या यात्रा दस्तावेज प्राप्त न करने आदि के बारे में आवेदक घोषणा करे।
आवेदक सही सूचना देने से संबंधित घोषणा करे।
आवेदन करने की तारीख औऱ स्थान के साथ-साथ ही हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाना चाहिए।
17- कॉलम-20
आवेदन पत्र के साथ लगे सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी की लिस्ट खाली जगह में दी जानी चाहिए या हर दस्तावेज आवेदक द्वारा स्वयं सत्यापित किया जाना चाहिए।
पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पासपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं
- इस रजिस्ट्रेशन का प्रिंट जरुर ले लें।
- पासपोर्ट आफिस एक निश्चित तारीख और समय पर आपको बुलाएगा।
- आपके पास आवेदन फार्म का प्रिंटआउट, अपेक्षित दस्तावेज के साथ मूल दस्तावेज व फीस होनी चाहिए।
- अगर उस समय आप नहीं जा सकते हैं तो अथॉरिटी लेटर के साथ अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं।
- आप नए पासपोर्ट , री-इश्यू व डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं ।
- अगर किसी वजह से आप आवेदन पत्र का प्रिंटआउट नहीं ले पाते हैं तो अपना आवेदन नंबर जरुर नोट कर लें ताकि बाद में इस आवेदन नंबर व जन्मतिथि की मदद से आवेदन पत्र का प्रिंट लिया जा सके ।
ऑनलाइन पासपोर्ट बनवाने का तरीका-
1. सबसे पहले तो आपको लॉगइन करना होगा पासपोर्ट बनवाने के लिए बनाई गई ऑफिशियल साइट पर। पासपोर्ट सेवा केन्द्र की साइट पर आप इस लिंक से जा सकते हैं। http://passportindia.gov.in/AppOnlineProject/welcomeLink इस साइट में आपको पासपोर्ट बनवाने से जुड़े कई सारे काम कर सकते हैं।2. जैसे ऑनलाइन फॉर्म को डाउनलोड करना, भरना और अपोइंटमेंट जैसे कई काम आप कर सकते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको सबसे पहले डाउनलोड करना होगा एक ऑनलाइन फॉर्म। यह फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में आपके कम्प्यूटर में सेव हो जाएगा।
3. इस फॉर्म को बड़े ध्यान से भरिएगा। एक गलती और आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको "Download e-Form" लिंक पर क्लिक करना होगा।
4. फॉर्म भरने के बाद बारी आती है इसे सेव करने की। इसके लिए फॉर्म के नीचे दिए Validate & Save (वैलिडेट एंड सेव) बटन पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने से आपका फॉर्म एक XML फाइल में तब्दील हो जाएगा। यह XML फाइल ही आपको वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी।
5. अब पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। इसके लिए आपको पोर्टल पर एक आईडी बनानी होगी। आपके पासवर्ड में अल्फान्यूमैरिक डिजिट का होना जरूरी होता है।
6. इस आईडी से आपको पासपोर्ट पोर्टल में लॉग ऑन करना पड़ेगाअब आपको अपनी XML फाइल उस साइट पर अपलोड करनी होगी। इसके लिए "Upload e-Form" लिंक पर क्लिक करना होगा। यह लिंक सिर्फ आपकी XMLफाइल ही एक्सेप्ट करेगा।
7. इसके बाद आएगा सबसे महत्वपूर्ण काम, ये है पासपोर्ट सेवा केन्द्र में आपकी अपोइंटमेंट फिक्स करने का। इस काम के लिए आपको अपनी आईडी से "Schedule Appointment" बटन पर क्लिक करना होगा। आजकल ऑनलाइन पेमेन्ट करना जरूरी हो गया है।
8. इसके लिए आपको ऑनलाइन पैसे जमा करवाने होंगे जिसके बाद आपको अपोइंटमेंट लेनी होगीआजकल ऑनलाइन पेमेन्ट करना जरूरी हो गया है। इसके लिए आपको ऑनलाइन पैसे जमा करवाने होंगे जिसके बाद आपको अपोइंटमेंट लेनी होगी।
पासपोर्ट खोने पर क्या करें
- सबसे नजदीकी थाने में पासपोर्ट खोने की रिपोर्ट लिखवाएं।
- सबसे नजदीकी पासपोर्ट कार्यालय/भारतीय मिशन को सूचित करें।
- नया पासपोर्ट बनवाने के आवेदन के साथ पुराना पासपोर्ट खोने की रिपोर्ट तथा संबद्ध पासपोर्ट कार्यालय/भारतीय मिशन को दी गयी सूचना की प्रति संलग्न करें।
- नया पासपोर्ट बनवाने के आवेदन के साथ पुराना पासपोर्ट खोने की रिपोर्ट तथा संबद्ध पासपोर्ट कार्यालय/भारतीय मिशन को दी गयी सूचना की प्रति संलग्न करें।
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